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सरकारी दफ्तर लेट पहुंचने में सख्त आदेश जारी

सरकारी दफ्तर लेट पहुंचने में 15 मिनट से अधिक देरी पर सैलरी काटने के सख्त आदेश जारी

 

केंद्र सरकार के कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग (DoPT)

ने सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों को कड़ी

चेतावनी दी है। इसके अनुसार देश भर में केंद्र सरकार

के अंतर्गत काम कर रहे लोगों को सिर्फ 15 मिनट देर

से आने की छूट है। सभी कर्मचारियों को 9:15 तक

ऑफिस पहुंचने की छूट है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी

9:15 बजे से अधिक लेट होता है तो उसके आधे दिन

की पगार काट ली जाएगी। DoPT का फरमान वरिष्ठ

अधिकारियों से लेकर सभी छोटे-बड़े कर्मचारियों पर

लागू होगा।

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