
सम्भल मामला
CJM के FIR आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी पुलिस को झटका
प्रयागराज उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट 
प्रयागराज। सम्भल में CJM विभांशु सुधीर द्वारा ASP अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से पुलिस को कोई राहत नहीं मिली है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने FIR आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख तय कर दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। यानी CJM के आदेश पर फिलहाल कोई स्थगन नहीं दिया गया है और मामला न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा।
FTR News विश्लेषण
यह आदेश साफ संकेत देता है कि हाईकोर्ट किसी भी तरह के प्रशासनिक या संस्थागत दबाव में फैसले नहीं करता। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देना अधिकार है, लेकिन उस पर स्वतः रोक मिल जाएगी, यह मान लेना कानून की गलत समझ है।
इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि आरोप पुलिस अधिकारियों पर हैं और शिकायत को निचली अदालत ने प्रथम दृष्टया गंभीर माना है। हाईकोर्ट का राहत न देना यह दिखाता है कि कानून की नजर में वर्दी भी जांच से ऊपर नहीं है।
अब 9 फरवरी की सुनवाई तय करेगी कि FIR पर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल संदेश साफ है।
न्यायिक प्रक्रिया अपने नियमों से चलती है, न कि वर्दी के प्रभाव से।

