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शराब पीकर राशन वितरण करना पड़ा भारी हुआ निलंबन

शराब पीकर राशन वितरण करना पड़ा भारी हुआ निलंबन

कार्यालय आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित की चैनपुर शाखा झिरन्या जिला खरगोन ने बैठक में प्रस्ताव पारित कर आदेश जारी कर शराबी कर्मचारी के ऊपर निलंबन की कार्यवाही की।

बता देकी दिनाक 6 फरवरी को उचित मुल्य दुकान पिपरी स्थित दुकान पर राशन वितरण के दौरान विक्रेता हुकुमचंद सुसरिया ऊर्फ (चंदन) के द्वारा उपभोगताओ से अभद्रता एवं गाली गलोच की गई थी।

जिसके वायरल वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमो से मुख्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री के संज्ञान में आए। प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से भी अधिकारियों के संज्ञान में आया था।

शराब के नशे में धुंध अधिकारी का हुआ निलंबन कारण बताव पत्र पर भी नहीं दे सका जवाब

शिकायतकर्ता अक्षय पिता सुभाष जायसवाल द्वारा विक्रेता की शिकायत की गई थी जिसमें लिखा गया था की विक्रेता द्वारा शराब के नशे में राशन बाटना तथा हितग्राहियों को गाली गलोच करना लाभार्थियों का राशन कार्ड फाड़ कर फेंक देना इत्यादि दुराचार्य पूर्ण कार्य कर्ता है विक्रेता कही दिनों तक राशन नही वितरण करना तथा इंटरनेट का झूठ बोलकर दिन भर से जो हितग्राही अपना कार्य छोड़ राशन लेने आते उनको भगा दिया जाता है

बता दें कि शराब पीने तथा अभद्र व्यवहार के लिए संस्था ने पूर्व में भी विक्रेता चंदन को स्टाम्प पेपर पर लिखित कार्यवाही कर तीन बार 6 माह अथवा 3 माह के लिए वैधानिक कार्यवाही कर चुकी है

संस्था प्रबंधक सीताराम पाटीदार से बात करने पर पता चला की संस्था चैनपुर ने शिकायत के पश्चात् निरीक्षण के दौरान दुकान पर शिकायत सत्य पाईं गई तथा उपभोक्ताओं द्वारा अवगत कराया गया की विक्रेता चन्द सुसारिया शराब पीकर वितरण करता है और इन्टरनेट का बहाना बनाकर वितरण नहीं करता है मजदुर लोग दिनभर मजदुरी छोडकर परेशान होते हैं।

उल्लेखनीय आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा दिनांक 8 को हुकूमचन्द सुसारिया विक्रेता उचित मूल्य दुकान पिपरी को कारण बताओं सूचना पत्र तथा 3 दिवस में  कारण बताओ प्रस्तुत करने हेतु दिया गया किन्तु दिनांक 11 तक भी प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी पैक्स सेवा नियम दिनांक 30/08/2013 के अंतर्गत आदेशों की अवहेलना की गई है। माना गया और इसके अतिरिक्त भी विक्रेता को पूर्व में भी बार बार मौखीक एवं लिखित रूप से समझाईश एवं नॉटिश दिये गये विगत वर्ष भी दिनांक 08/09/2022 को भी शराब का नशा करना एवं कार्य के प्रति लापरवाही एवं गंभीर दुराचरण के संबंध में संस्था प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र चंदन हुकूमचन्द को दिया गया था, किन्तु विक्रेता हुकमचन्द सुसारिया के आचरण में कोई सुधार नही आया है।

आप को बतादे की उक्त कृत्य एवं दुराचरण की दशा में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा पैक्स कर्मचारी सेवा नियम के साथ को नियम 23 (7)(0) (20) (23) (M), (37) एवं नियम 24 (1).(11) एवं (12) के अन्तर्गत गम्भीर रूप से दुराचरण की श्रेणी में आता है

संस्था प्रबंधक ने बताया विक्रेता हुकूमचन्द पिता गिरधर उचित मुल्य दुकान पीपरी चैनपुर एवं सोनखेडी को अपने पदीय दावित्यों के निर्वहन में गंभीर दुराचरण की श्रेणी में पाये जाने से तत्काल प्रभाव से विक्रेता के पद एवं दायित्व से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया।

 

 

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