
जिला रिपोर्टर सुरेश कुमार चौधरी टीकमगढ़
*रमजान माह के दौरान धार्मिक भावनाओं के सम्मान एवं विशेष संवेदनशीलता बनाए रखने संबंधी अपील*
*अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई संबंधी चेतावनी*
*पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई* ने जिलेवासियों को आगामी *होली की शुभकामनाएँ* दी है एवं जिलेवासियों से अपील की है कि सभी नागरिक *होली एवं रमजान के पावन अवसर* पर परस्पर *सम्मान, संयम एवं सद्भाव का परिचय* दें। त्योहार खुशियों और एकता का प्रतीक हैं—इन्हें मर्यादित एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। कानून का पालन करें, अफवाहों से दूर रहें तथा समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश प्रसारित करें।
आगामी *होली* एवं पवित्र माह *रमजान* के अवसर पर जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से *पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्नलिखित एडवाइजरी जारी* की जाती है *जिलेवासियों से अपेक्षा है कि वे सभी इसका अनिवार्य रूप से पालन* करेंगे —
*होली पर्व के दौरान विशेष निर्देश*:
1. *नशा सेवन से बचें*– होली के दौरान शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग करना दंडनीय अपराध है।
2. *तेज गति से वाहन न चलाएं*– नशे की हालत में वाहन चलाना, स्टंट करना या सार्वजनिक मार्गों पर अव्यवस्थित तरीके से वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
3. *अवैधानिक गतिविधियों से दूर रहें*– मारपीट, छेड़छाड़, जबरन रंग लगाना, अश्लील टिप्पणी, सार्वजनिक उपद्रव या किसी भी प्रकार का असामाजिक कृत्य सख्ती से प्रतिबंधित है।
4. *महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें*– किसी भी प्रकार की अभद्रता या दुर्व्यवहार पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
5. *शांतिपूर्ण एवं मर्यादित उत्सव मनाएं*– पारंपरिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हुए आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं।
*रमजान माह को दृष्टिगत रखते हुए विशेष सावधानियां*:
1. रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं एवं आस्था का सम्मान करें।
2. नमाज के समय मस्जिदों एवं आसपास के क्षेत्रों में अनावश्यक भीड़, शोर-शराबा या व्यवधान उत्पन्न न करें।
3. रोजेदारों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखें तथा किसी भी प्रकार की टिप्पणी या कृत्य से बचें जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों।
4. आपसी सौहार्द एवं पारस्परिक सम्मान की भावना को सुदृढ़ करें।
*सोशल मीडिया संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश*:
वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों एवं संवेदनशील धार्मिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए—
1. किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो या संदेश *बिना पुष्टि के न शेयर करें, न लाइक करें और न ही फॉरवर्ड करें*।
2. भ्रामक, आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करना दंडनीय अपराध है।
3. किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचें।
4. साइबर सेल एवं थानों में स्थापित *सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल* द्वारा सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत एवं सख्त निगरानी रखी जा रही है।
5. यदि कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को भड़काने या सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट वायरल करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
*आमजन से सहयोग की अपील*:
* किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल अपने नजदीकी पुलिस थाने या डायल-112 पर दें।
* कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
* शांति, सौहार्द एवं भाईचारे की परंपरा को कायम रखते हुए जिले की गरिमा बनाए रखे
जिला रिपोर्टर सुरेश कुमार चौधरी टीकमगढ़
*रमजान माह के दौरान धार्मिक भावनाओं के सम्मान एवं विशेष संवेदनशीलता बनाए रखने संबंधी अपील*
*अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई संबंधी चेतावनी*
*पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई* ने जिलेवासियों को आगामी *होली की शुभकामनाएँ* दी है एवं जिलेवासियों से अपील की है कि सभी नागरिक *होली एवं रमजान के पावन अवसर* पर परस्पर *सम्मान, संयम एवं सद्भाव का परिचय* दें। त्योहार खुशियों और एकता का प्रतीक हैं—इन्हें मर्यादित एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। कानून का पालन करें, अफवाहों से दूर रहें तथा समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश प्रसारित करें।
आगामी *होली* एवं पवित्र माह *रमजान* के अवसर पर जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से *पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्नलिखित एडवाइजरी जारी* की जाती है *जिलेवासियों से अपेक्षा है कि वे सभी इसका अनिवार्य रूप से पालन* करेंगे —
*होली पर्व के दौरान विशेष निर्देश*:
1. *नशा सेवन से बचें*– होली के दौरान शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग करना दंडनीय अपराध है।
2. *तेज गति से वाहन न चलाएं*– नशे की हालत में वाहन चलाना, स्टंट करना या सार्वजनिक मार्गों पर अव्यवस्थित तरीके से वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
3. *अवैधानिक गतिविधियों से दूर रहें*– मारपीट, छेड़छाड़, जबरन रंग लगाना, अश्लील टिप्पणी, सार्वजनिक उपद्रव या किसी भी प्रकार का असामाजिक कृत्य सख्ती से प्रतिबंधित है।
4. *महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें*– किसी भी प्रकार की अभद्रता या दुर्व्यवहार पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
5. *शांतिपूर्ण एवं मर्यादित उत्सव मनाएं*– पारंपरिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हुए आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं।
*रमजान माह को दृष्टिगत रखते हुए विशेष सावधानियां*:
1. रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं एवं आस्था का सम्मान करें।
2. नमाज के समय मस्जिदों एवं आसपास के क्षेत्रों में अनावश्यक भीड़, शोर-शराबा या व्यवधान उत्पन्न न करें।
3. रोजेदारों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखें तथा किसी भी प्रकार की टिप्पणी या कृत्य से बचें जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों।
4. आपसी सौहार्द एवं पारस्परिक सम्मान की भावना को सुदृढ़ करें।
*सोशल मीडिया संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश*:
वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों एवं संवेदनशील धार्मिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए—
1. किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो या संदेश *बिना पुष्टि के न शेयर करें, न लाइक करें और न ही फॉरवर्ड करें*।
2. भ्रामक, आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करना दंडनीय अपराध है।
3. किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचें।
4. साइबर सेल एवं थानों में स्थापित *सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल* द्वारा सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत एवं सख्त निगरानी रखी जा रही है।
5. यदि कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को भड़काने या सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट वायरल करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
*आमजन से सहयोग की अपील*:
* किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल अपने नजदीकी पुलिस थाने या डायल-112 पर दें।
* कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
* शांति, सौहार्द एवं भाईचारे की परंपरा को कायम रखते हुए जिले की गरिमा बनाए रखे

