
प्रत्युष पाण्डेय कटनी मध्यप्रदेश
गांजा रखने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को 15-15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इनके ऊपर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजय कुमार गुप्ता की अदालत ने गांजा को अवैध रुप से अपने पास रखने के मामले यह सजा सुनाई है।इस मामले में दो आरोपियों पर कार्रवाई की है इसमें दो आरोपी गुलबिया बाई मनोरिया (नरगडिया) 52 निवासी मतवारी हार कुठला एंव बसंत कोल 37 निवासी सरहा मोहल्ला रैपुरा कुठला को 15-15 वर्ष को यह सजा सुनाई गई है। माधवनगर क्षेत्र की झिझरी चौकी पुलिस ने जांच के दौरान पडुआ मोड़ पर 9 सितम्बर 2023 को कार्रवाई की गई थी। इसमें दो आरोपी पकड़े गए थे।यह पुलिस को देखकर भागने लगे पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा था। इसके बाद इनकी जांच की गई जांच में इनके पास मिली बोरियों में 22 किलो 500 किलोग्राम गांजा मिला था। इसके बाद पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए इसकी विवेचना शुरू की थी इसके बाद इस प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रकरण में अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई।इस प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक रजनीश सोनी व अपर लोक अभियोजक के के पाण्डेय ने की थी दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।