अन्य खबरेताज़ा ख़बरें
Trending

बिना कारण बताए रद नहीं किया जाना चाहिए काम का ठेका

जिला संवाददाता

‘ बिना कारण बताए रद नहीं किया जाना चाहिए काम का ठेका

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध एक अपील पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कहा कि निजी फर्मों को दिया गया काम का ठेका बिना कारण बताए रद नहीं किया जाना चाहिए । प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ , जस्टिस जेबी पार्टीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि निजी फर्म ठेका हासिल करने के बाद निवेश करती हैं और रिटर्न मिलने की उनकी उम्मीद उचित होती है । प्रधान न्यायाधीश ने कहा , ” किसी ठेके को बिना कोई कारण बताए कैसे रद किया जा सकता है ? एक निजी व्यक्ति ठेका मिलने पर निवेश करता है । ” मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ठेका रद करने का कोई कारण नहीं बताया गया था । हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने 25 मई , 2023 को एकल पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा था . जिसमें उसने सुबोध कुमार सिंह राठौड़ की फर्म को दिए गए ठेके को रद करने को मंजूरी दी । फर्म ने 10 वर्ष के लिए कोलकाता में ईस्टर्न मेट्रोपोलिटन बाईपास पर दो अंडरपास के रखरखाव का ठेका हासिल किया था ।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!