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वाराणसी उत्तर प्रदेश। अनैतिक देह व्यापार के मामले मे आरोपित को मिली जमानत .वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने रखा पक्ष।

अनैतिक देह व्यापार के मामले में आरोपित को मिली जमानत*

रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

वाराणसी। स्पा एंड सैलून की आड़ में देह व्यापार का धंधा संचालित करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने सुंदरपुर निवासी आरोपित शशिकांत पाल को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार रोहनिया थाना अंतर्गत खुशीपुर में स्पा एंड सैलून के नाम पर देह व्यापार का धंधा संचालित होने की सूचना डीसीपी क्राइम सरवणन टी को मिली। इस पर डीसीपी के नेतृत्व में गठित एसओजी-2 के साथ रोहनिया थाना प्रभारी राजू सिंह ने खुशीपुर में छापेमारी की। अचानक हुई इस छापेमारी में वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से चार युवतियों समेत स्पा एंड सैलून संचालक, मकान मालिक समेत नौ लोग को पकड़ा। आरोपितों की पहचान रवि प्रसाद गौंड स्पा मैनेजर निवासी राई ग्वालियर, रॉकी मौर्य निवासी ग्वालियर, विवेक गुप्ता निवासी खोचवां, कछवा रोड, शशिकांत पाल निवासी सुंदरपुर व सुनील शर्मा मकान मालिक निवासी खुशीपुर के रूप में हुई। पकड़े गए लोगों में चार महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने मौके से चार हजार नकद, दो आईफोन, सात स्मार्ट फोन, ऑनलाइन पे के लिए यूज क्यूआरकोड, यूज और अन्यूज्ड कंडोम बरामद किया। इसी मामले में आरोपित ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।

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