Uncategorizedअन्य खबरेकोरबाछत्तीसगढ़ताज़ा ख़बरें

1 जुलाई से मोबाइल-ईमेल से दर्ज होगी देश के किसी भी थाने मे FIR रिपोर्ट ;

3 दिन में साइन करना जरूरी; देश के किसी भी थाने में कराई जा सकेगी FIR

रायपुर.देश के कानून में आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से कानून में जो नए प्रावधान होने जा रहे हैं, उनमें सबसे अहम FIR दर्ज करने की प्रक्रिया है। नए प्रावधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में फोन या ईमेल के जरिए थाने को सूचना देगा। पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी होगी।

इतना जरूर है कि प्रार्थी या उसके प्रतिनिधि को तीन दिन में थाने पहुंचकर पुलिस की दर्ज FIR में साइन करना जरूरी होगा। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि ठगी, लूट और कई बार मारपीट की घटना के कई दिन बाद भी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। पीड़ितों को केस दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, नए प्रावधान से ऐसी शिकायतें अब नहीं रहेंगी।

Show More
Check Also
Close
Back to top button
error: Content is protected !!