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11 नवम्बर की शाम तक एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का संचालन, प्रकाशन अथवा प्रसारण करना या कराना पूर्णतः प्रतिबंध

11 नवम्बर की शाम तक एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का संचालन, प्रकाशन अथवा प्रसारण करना या कराना पूर्णतः प्रतिबंध

नन्दकिशोर दास

बेगूसराय ब्यूरो। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के तहत बेगूसराय जिले में मतदान समाप्ति के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(क) के अंतर्गत विशेष प्रतिबंध लागू किया गया है। इस धारा के तहत अब किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का संचालन, प्रकाशन अथवा प्रसारण करना या कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, तुषार सिंगला ने बताया कि यह प्रतिबंध 06 नवंबर 2025 को प्रातः 07:00 बजे से लेकर अंतिम चरण के मतदान 11 नवंबर 2025 को संध्या 06:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में कोई भी मीडिया संस्थान, राजनीतिक दल, उम्मीदवार या आम नागरिक टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एग्जिट पोल अथवा ओपिनियन पोल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, राजनीतिक प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों की कड़ाई से पालन करें तथा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

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