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छत्तीसगढ़ में फिर एक बार शिक्षा का मंदिर में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक शिक्षक ने छात्रा को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। शिक्षक ने 12 साल तक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो मामले का खुलासा हुआ। छात्रा ने परिजनों को बताया कि जब वह 12 साल की थी, तब से लेकर अब तक 12 साल से शिक्षक छात्रा का रेप करता रहा। यह वारदात गौरेला थाना क्षेत्र का है। बता दें कि मुताबिक गौरेला के सारबहरा क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक महेंद्र सोनी ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को जाल में फंसाया और लगातार दुष्कर्म किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब लड़की 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। पीड़िता ने बताया कि जब वह स्कूल में पढ़ती थी, तब उसकी उम्र 12 साल थी। तब से आरोपी टीचर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। अब पीड़िता बालिग हो गई है। शिक्षक की करतूत से तंग आकर पीड़िता और उसके परिजन मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि शिक्षक ने उसे शादी का झांसा भी दिया था, लेकिन वह शादी नहीं कर रहा था। ऐसे में जब वह गर्भवती हुई तो परिजनों को आपबीती बताई। गौरेला थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज होते ही आरोपी शिक्षक महेंद्र सोनी फरार है। एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने बताया कि आरोपी टीचर के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 376, 190, 294 342, 376 (2) (ग), 376 (2) (एन ), 506 (बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी की पतासाजी कर रही है।

छत्तीसगढ़ में फिर एक बार शिक्षा का मंदिर में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक शिक्षक ने छात्रा को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। शिक्षक ने 12 साल तक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो मामले का खुलासा हुआ। छात्रा ने परिजनों को बताया कि जब वह 12 साल की थी, तब से लेकर अब तक 12 साल से शिक्षक छात्रा का रेप करता रहा। यह वारदात गौरेला थाना क्षेत्र का है।

बता दें कि मुताबिक गौरेला के सारबहरा क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक महेंद्र सोनी ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को जाल में फंसाया और लगातार दुष्कर्म किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब लड़की 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। पीड़िता ने बताया कि जब वह स्कूल में पढ़ती थी, तब उसकी उम्र 12 साल थी। तब से आरोपी टीचर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। अब पीड़िता बालिग हो गई है। शिक्षक की करतूत से तंग आकर पीड़िता और उसके परिजन मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई।

पीड़िता ने बताया कि शिक्षक ने उसे शादी का झांसा भी दिया था, लेकिन वह शादी नहीं कर रहा था। ऐसे में जब वह गर्भवती हुई तो परिजनों को आपबीती बताई। गौरेला थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज होते ही आरोपी शिक्षक महेंद्र सोनी फरार है। एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने बताया कि आरोपी टीचर के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 376, 190, 294 342, 376 (2) (ग), 376 (2) (एन ), 506 (बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी की पतासाजी कर रही है।

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