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बीरभूम में सातवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या की घटना की आदिवासी समुदाय ने सभी वर्गों से निंदा की है।

बीरभूम में सातवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या की घटना की आदिवासी समुदाय ने सभी वर्गों से निंदा की है।

दिव्यांदु गोस्वामी, कलकत्ता, बीरभूम

बीरभूम में सातवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या की घटना की आदिवासी समुदाय ने सभी वर्गों से निंदा की है।
राज्य में महिला सुरक्षा की भयावह स्थिति हाल ही में हुई रामपुरहाट की घटना से एक बार फिर स्पष्ट होती है। सातवीं कक्षा की एक आदिवासी छात्रा 28 अगस्त से लापता है और कल रामपुरहाट के कालीडांगा गाँव के पास एक पुल के तालाब में बोरे में लिपटा उसका क्षत-विक्षत शव मिला।
मृतका के परिवार के सूत्रों के अनुसार, उन्होंने 28 अगस्त के बाद रामपुरहाट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस उसे बचा नहीं पाई, जो स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है।
इस बीच, इस घटना के सिलसिले में एक स्थानीय स्कूल शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए इस शिक्षक पर पहले भी अभद्र व्यवहार के कई आरोप लग चुके हैं। परिणामस्वरूप, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि पूर्व में शिकायतों के बावजूद स्कूल की आंतरिक निगरानी क्यों नहीं की गई और साथ ही, पुलिस प्रशासन ने समग्र घटना के प्रति बेशर्म उदासीनता क्यों दिखाई, जबकि लापता हुए इतना समय बीत चुका है!

हम देखते हैं कि आरजी कर के जन आंदोलन के बाद भी, यह सरकार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है! इतना ही नहीं, इस राज्य की सातवीं कक्षा की एक नाबालिग को भी क्रूर यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा। अखिल भारतीय छात्र संघ ने इस घटना की तत्काल पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच और दोषियों को दंडित करने की माँग की है।

जांच में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस थाने के अधिकारियों के विरुद्ध न्यायिक जाँच की जानी चाहिए। राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें स्कूल और कॉलेज भी शामिल हैं, को विशाखा समिति के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जीएसकैश सेल स्थापित करने चाहिए। राज्य सरकार को अपनी उदासीनता छोड़कर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।

  1. क्षेत्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की यौन हिंसा के मामलों को दर्ज करने और त्वरित व तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए अंचलवार और प्रखंडवार नियंत्रण रेखा का तुरंत गठन किया जाना चाहिए।
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