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, बेगूसराय,रेप से उत्पन्न बच्चे को 11 साल बाद भी नही मिला है बाप का नाम , आरोपी गिरफ्तार

रेप से उत्पन्न बच्चे को 11 साल बाद भी नही मिला है बाप का नाम , आरोपी गिरफ्तार

👉 मंझौल थाना को मिली बड़ी सफलता

चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 111/13 धारा 376,313,511,201, 34 भा0 द0 बि0 के मुख्य अभियुक्त पबड़ा निवासी नरेश सिंह , पिता – स्वर्गीय कीर्ति नारायण सिंह जो लगभग पिछले 11 साल से पुलिस और कानून के आंख में धूल डाल कर खुलेआम घूम रहा था को कोर्ट से NBW निर्गत होने के बाद मंझौल थाना अध्यक्ष रिशा कुमारी ने गिरफ्तार किया है ।

आपको बताते चले कि नरेश सिंह पर चेरियाबरियारपुर 111/13 दर्ज होने के बाद मंझौल डीएसपी और बेगुसराय एसपी के द्वारा केस को जांच में सत्य पाते हुए गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया था लेकिन तत्कालीन डीआईजी ने डीएनए टेस्ट के बाद गिरफ्तार करने का आदेश दिया था जो लगभग 9 साल तक पेंडिंग रहा और 9 शाल बाद डीएनए रिपोर्ट अस्पस्ट आया अस्पस्ट मतलब हो भी सकता है और न भी हो सकता है जिसके बाद माननीय न्यायालय ने दूसरे जगह से डीएनए करवाने का आदेश पारित किए थे ।

लेकिन इसी बीच 2022 मे तत्कालीन मंझौल थाना अध्यक्ष ने अपना निजी स्वार्थ की पूर्ती कर नरेश सिंह को केस से बरी करते हुए चार्जसीट कोर्ट में जमा कर दिए थे । जिसके बाद माननीय न्यायालय में विद्वान अधिवक्ता प्रिंस राहुल ने सूचक मीरा देवी ,पति – स्वर्गीय कांत लाल महतो के तरफ से बहस किया और केस में बहुत सारे सबूत होने का बात न्यायालय में केस के डायरी से साबित किया उसके बाद माननीय न्यायालय ने इस चार्जशीट के विरुद्ध मुख्य अभियुक्त नरेश सिंह पर सम्मन जारी किया ।

सम्मन पर हाजिर नही होने पर माननीय न्यायालय ने बेलेबल वारंट जारी किया । बेलेबल वारण्ट जारी होने के बाद भी जब अभियुक्त नरेश सिंह ने माननीय न्यायालय के आदेश का अभेलना करते हुए कोर्ट में हाजिर नही हुए तो अंततः माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त नरेश सिंह पर नन बेलेबल वारंट जारी कर मंझौल थाना को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया। जिस ननबेलेबल वारंट पर मंझौल थाना अध्यक्ष रिशा कुमारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 111/13 के मुख्य अभियुक्त नरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

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