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तहसीलदार के स्थगन आदेश के बाद भी जारी रहा निर्माण कार्य, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप
बल्देवगढ़ अंतर्गत ग्राम भेलसी ग्राम पंचायत के भवन बगल मेंशासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में तहसीलदार न्यायालय, बल्देवगढ़ द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, तहसीलदार न्यायालय, बल्देवगढ़ ने 5 फरवरी को शासकीय भूमि खसरा नंबर 1184 / 3 खसरा 1152 / 2 खसरा 1267पर किए जा रहे कथित अवैध निर्माण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया था। आदेश में थाना प्रभारी बल्देवगढ़, संबंधित हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने के निर्देश दिए गए थे। बताया जा रहा है कि उक्त आदेश 5 फरवरीको थाना बल्देवगढ़ में प्राप्त भी हो गया था।
इसके बावजूद आरोप है कि अनावेदक जुगलकिशोर जानकी तनय कुटल्ला कुशवाहा द्वारा शासकीय भूमि पर नए पिलर खड़े कर निर्माण कार्य जारी रखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती तो तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद भी मुख्य मार्ग स्थित शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य नहीं हो पाता।
ग्राम वासियों का आरोप है कि प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। लोगों ने मांग की है कि न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। वही आज भेलसी के ग्राम के पूर्व सरपंच हरीश सोनी द्वारा बताया गया रात्रि में ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से खसरा नंबर 1104 शासकीय रात के अंधेरे में जहां निर्माण का हो रहा है वहां पुराई करवाई गई और शासन को लख रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया भूमाफियाओं को शासन प्रशासन का कोई खोपनही


