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वाराणसी उत्तर प्रदेश. धोखाधड़ी व जालससाजी के मामले मे आरोपित को मिली जमानत।

*धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में आरोपित को मिली जमानत*


रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
वाराणसी। संगठित गिरोह बनाकर लोन दिलाने का झांसा देकर दुकानदार के साथ धोखाधड़ी करते हुए उसका मोबाइल, आधार कार्ड व पैनकार्ड हड़प लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने आरोपित आयुष्मान यादव उर्फ अंश यादव को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जीवधीपुर, किरहिया निवासी वादी पंकज कुमार ने 27 अगस्त 2025 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि कुछ समय पूर्व जब वादी अपने दुकान पर बैठा था, तभी आकाश सोनकर, अरुण शर्मा, राहुल राय, नवीन, आयुष्मान उर्फ अंश यादव व विजय नाम का व्यक्ति एकत्र होकर उसकी दुकान पर आए और बोला की तुम्हारी दुकान के नाम पर तुम्हे लोन दिलवा दें, तुम अपना एक खाता खुलवा लो। उपरोक्त लोगो के कहने पर मैने अपना एक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड व फार्म में हस्ताक्षर कर के दे दिया। उसके अगले दिन उक्त सभी लोग आकर मेरा मोबाइल ले लिए और बोलें की आज शाम तक लोन का पूरा कार्य करवा के तुम्हारा मोबाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड वापस कर देंगे। सायं को जब मैं अपना मोबाइल, आधार कार्ड व पैन कार्ड मांगा तो नही दिए। बाद में मुझे कुछ लोगो से पता चला कि यह सभी लोग अपना संगठन बना करके सगंठित अपराध करते है व धोखाधड़ी किया करते हैं। इस पर जब मैने इनसे अपना खाता नम्बर, आधार कार्ड, पैन कार्ड व मोबाइल मांगा तो गालीगलौज करने लगें और बोले कि नही देगें और अगर तुमने किसी से भी कहा तो तुम्हे जान से मार देंगे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित आयुष्मान यादव उर्फ अंश यादव को गिरफ्तार कर जेल दिया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपित आयुष्मान यादव के पास से भारी मात्रा में आधारकार्ड, पैनकार्ड व एटीएम कार्ड बरामद हुए थे।

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