
सोलन पुलिस ने छै साल बाद भगोड़ा घोषित महिला को गिरफ़्तार कर सज़ा काटने के लिए जेल भेजा
एसपी सोलन ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनाँक 14-06-2001 को श्एक शिकायतकर्ता निवासी लखीमपुर खीरी उ0प्र0 ने थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इनकी बेटी की शादी संजय पुरवार निवासी उरई, जिला जलौण उ0प्र0 हाल निवासी चौक बाजार सोलन से हुई थी । शादी के बाद से ही संजय पुरवार व इसकी माता शारदा पुरवार इसकी बेटी को दहेज के लिये प्रताड़ित करते थे, जिनकी प्रताड़ना से तंग आकर इनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी । जिस पर अभियोग संख्या 129/2001 अधीन धारा 498A, 304B, 34 IPC थाना सदर सोलन में पंजीकृत किया गय़ा था। अन्वेषण के दौरान इस अभियोग में धारा 302 भा0द0स0 समाविष्ट की गई थी ।
माननीय न्यायालय द्वारा इन आरोपियों को दिनाँक 11-09-2012 को 07 साल की सजा सुनवाई गई थी । जिस पर उपरोक्त आरोपियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस सजा के खिलाफ अपील की गई थी परन्तु वहां से इनकी सजा को बरकरार रखा गया था तथा आरोपी संजय पुरवार ने माननीय अदालत द्वारा इसे सुनाई गई सजा को पुरा कर लिया था परन्तु आरोपिया शारदा पुरवार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये रूहपोश हो गई थी ।
उपरोक्त आरोपिया शारदा पुरवार को गिरफ्तार करने के लिए माननीय अदालत द्वारा वर्ष 2018 से लगातार NBW जारी किये जा रहे थे जिसकी तलाश के लिये पुलिस लगातार इनके ठिकानों पर दबिश दे रही थी । यह अभियुक्ता रूहपोष रही थी। जिस कारण इसे ढुंढने में काफी वर्ष लग गये। सोलन पुलिस 30 से ज़्यादा बार इसे तलाश करने जा चुकी थी । दिनांक 20-03-2024 को क़रीब 6 साल बाद पुलिस थाना धर्मपुर में श्री अंकुश डोगरा, इंस्पेक्टर की एक टीम द्वारा आरोपिया शारदा पुरवार पत्नी स्व0 श्री त्रिलोकीनाथ पुरवार निवासी उरई, जिला जलौण उ0प्र0 को मथुरा (उ0प्र0) से गिरफ्तार किया गया है । आरोपिया को माननीय न्यायालय सोलन मे पेश किया गया जिसे उसकी 7 वर्ष की सजा काटने हेतु आदर्श कारागार, कण्डा, जिला शिमला भेज दिया है ।