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लोकसभा चुनाव से पहले जिला कलेक्टर दिनेश जैन का बड़ा आदेश, अब इस दिन नहीं खुलेगी शराब की दुकानें, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नीमच। कलेक्‍टर दिनेश द्वारा मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 25 मार्च 2024 को होली (धुलेण्डी) का त्यौहार होने के कारण शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने एवं प्रशासकीय लोकहित में नीमच जिले में स्थित समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानांे, एफ.एल-2 रेस्तरां बार, एफ.एल.-6 थोक सैनिक केंटीन एवं एफ.एल.7 फुटकर सैनिक केंटिन को 25 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे तक के लिये बंद रखने का आदेश दिया गया है। उक्त अवधि में मंदिरा का विक्रय परिवहन संग्रहण प्रतिबंधित किया गया है। अतः उक्‍त आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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