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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई अब 29 फरवरी को,

मथुरा।आज सूट नंबर 1 से लेकर 13 तक सुनवाई हुई, अब अगली सुनवाई होगी 29 फरवरी को मुस्लिम पक्ष केवल मामले को टालने का प्रयास कर रहा है जो बहस उन्होंने मथुरा न्यायालय की वही बिंदुओं पर आज इलाहाबाद न्यायालय में भी अपनी दलील रख रहे हैं मुस्लिम पक्ष ने 7 रूल् 11 पर और 1968 के समझौता पर आज मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें  राखी गई लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था कि पूजा उपासना अधिनियम 1991 मथुरा जन्मभूमि पर लागू नहीं होता है क्योंकि मथुरा में मुगल शासको द्वारा अबेध अतिक्रमण  किया गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1968 में जो समझौता हुआ था वह समझौता मान्य नहीं है क्योंकि उसमें उसमें मुख्य ट्रस्तियों को नहीं जोड़ा गया था और ना ही उस संस्था को जमीन ट्रांसफर करने का अधिकार था।श्री कृष्णा भूमि केस् के पक्षकार  दिनेश शर्मा का कहना है कि मुस्लिम समुदाय,नई नई  एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट का समय डिले कर रहा है, मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह वह साबित कर सके की वह अतिक्रमण कारी नही  है।

राजकुमार गुप्ता

जिला संवाददाता मथुरा

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