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टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद में जलदरो की वृद्धि जनता को बनी बोझ 260 रु स्थगित 150 रु लागू जलापूर्ति दूषित पेयजल सुधार कि उठीं मांग

नगर पालिका टीकमगढ़ परिषद द्वारा स्वीकृत न्याय संगत जल दरें डेढ़ सौ रुपए प्रतिमाह प्रभावी करने एवं दूषित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु।

 

टीकमगढ़ तत्कालीन प्रशासक का आदेश 2022.23 जलकर दरें 260 रु प्रतिमाह । नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ का सर्व सम्मत संकल्प प्रतिमाह प्रस्तावित दरें 260 रु ,टीकमगढ़ नगर में बर्ष 2021, 2022 तक जलकर दरें 100 रु प्रतिमाह था।2022,2023 में तत्कालीन प्रशासक द्वारा बिना किसी ठोस वित्तीय आधार के 160% की अनुचित वृद्धि कर इस वार दरों को ₹260 प्रतिमाह कर दिया गया इस संदर्भ में मुख्य वैधानिक एवं व्यवहारिक बिंदू इस प्रकार, परिषद का सर्व संबंध प्रस्ताव जनता के व्यापक हित और विसंगति को ध्यान में रखते हुए ही निर्वाचित नगर पालिका परिषद ने बर्ष 2023 में सर्व सहमति से जलकर की दर को घटकर 150 रुपए प्रतिमाएं निर्धारित करने का संकल्प प्रस्ताव पारित किया है जो नियम संगत है तुलनात्मक संगति व जिलापूर्ति की स्थिति पूरे सागर संभाग में टीकमगढ़ की जलकर दरें वर्तमान में सर्वाधिक है जबकि धरातल पर पेयजल की स्थिति अत्यंत दयनीय है शहर के 80% क्षेत्र में एक दिन छोड़कर तथा 20% क्षेत्र में तीन दिन के अंतराल पर जल आपूर्ति की जा रही है इसके साथ ही प्रदाय किया जा रहे जल की गुणवत्ता भी दूषित व अस्वच्छ है जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है वैधानिक एवं संविधान एक विसंगति मध्य प्रदेश नगर पालिका कर धन नियम 2016 के नियम 3/2 के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार किसी भी कार्य शुल्क में वार्षिक वृद्धि 15% प्रतिशत की वैधानिक सीमा से अधिक नहीं की जा सकती इस नियम को दरकिनार कर 160% की एकमुस्त वृद्धि करना पूरी तरह गैरकानूनी है इसके अतिरिक्त जनता पर इस प्रकार का एक तरह का वित्तीय बोझ लादना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार एवं अनुच्छेद 21 जीवन और स्वच्छ जल का अधिकार के मूल सिद्धांतों के विपरीत है नियमों के उल्लंघन में जारी है जलकर ना तो शासन के हित में है और ना ही जनहित में है बल्कि यह सीधे तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है शासन की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने तक ₹260 की इस विसंगतिपूर्ण व नियम विरोध वसूली को तत्काल स्थगित करने तथा निर्वाचित परिषद के जनहित ऐसी प्रस्ताव के अनुरूप 150 की जलकर राशि लेने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी टीकमगढ़ को निर्देशित करने की अपील की जाए ,बड़ी घाट वाटर फिल्टर प्लांट के अपग्रेडेशन शुद्धिकरण एवं नगर नियमित व स्वच्छ जिला पूर्ति स्वस्थ करने हेतु समय सीमा शहर एक प्रभावी कार्य योजना स्वीकृत करने का प्रयास करें।

पवन घुवारा भूमिपुत्र

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