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शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हो रहा खुला उल्लंघन


 

*कॉलेज प्रबंधन की मनमानी, आधी फीस जमा फिर भी नर्सिंग छात्रों को परीक्षा मैं बैठने से कर रहा वंचित प्रबंधक*

दिलीप अग्रवाल ब्यूरो चीफ 9425006741
घोड़ाडोंगरी
बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ सलैया में अध्ययनरत B.Sc. नर्सिंग तृतीय वर्ष के छात्र–छात्राओं के साथ कॉलेज प्रबंधन की गंभीर मनमानी सामने आई है छात्रों का आरोप है कि शासन की स्कॉलरशिप राशि लंबित होने का हवाला देकर उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है, जबकि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है।
छात्रों ने बताया कि उनका प्रवेश शासन की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विधिवत हुआ था तथा इसके बावजूद उन्होंने संस्थान में निर्धारित फीस का लगभग आधा पैसा पहले ही जमा कर दिया है, जिसकी रसीदें भी उनके पास उपलब्ध हैं। इसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा परीक्षा से वंचित किया जाना अन्यायपूर्ण बताया जा रहा है।
छात्र–छात्राओं का कहना है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को फीस संबंधी कारणों से शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता उसके बावजूद प्रबंधक निरंतर लापरवाही कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है शासन स्तर से तृतीय वर्ष की स्कॉलरशिप अब तक जारी नहीं हुई है, लेकिन इसका दबाव कॉलेज प्रबंधन छात्रों पर बना रहा है परीक्षा में शामिल न होने देने से छात्रों का पूरा शैक्षणिक वर्ष और भविष्य संकट में पड़ गया है।
मामले से आहत छात्रों ने तहसीलदार घोड़ाडोंगरी को लिखित शिकायत सौंपकर कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे कलेक्टर, नर्सिंग काउंसिल, विश्वविद्यालय तथा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन विजेश सोनी के मोबाइल नंबर 9977774542 पर संपर्क करने पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया।

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