खरगोन 26 जुलाई 2025। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर मण्डलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी ने कहा कि मध्यस्थता ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दोनो पक्षों की जीत होती है। जिस न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, उस न्यायालय से अलग दूसरे न्यायाधीश या प्रशिक्षित अधिवक्ता के पास प्रकरण मध्यस्थता के लिए रैफर किया जाता है। पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का समाधान खोजने का अवसर मिलता है। पारंपरिक अदालती कार्यवाही की तुलना में मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराने से समय व धन का अपव्यय नही होता है एवं संबंधों में मधुरता बनी रहती है।
शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर प्रीति जैन ने पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, उद्देश्य, कार्य, निःशुल्क विधिक सहायता इत्यादि के संबंध में जानकारी दी। शिविर में अधिवक्तागण मण्डलेश्वर अजय कुमार वर्मा (ठाकुर), जितेन्द्र पटेल, सलीम खान, सौरभ कुशवाह, रूपेश कुमार शर्मा, डिप्टी लीगल एड डिफेंस, निशा कौषल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस, पैरालीगल वालेन्टियर जोजू एम.आर एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
