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*शराब के अवैध संग्रह एवं विक्रय करने वालों पर आबकारी विभाग की कार्यवाही*

हेमंत नायक मंडला मध्य प्रदेश

मंडला* कलेक्टर डॉ.सलोनी सिडाना जिला मण्डला के निर्देशन मे जिला आबकारी अधिकारी मण्डला के मार्गदर्शन में मण्डला जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध दिनांक 24/06/2024 को मण्डला वृत में मड़ाईज़र ग्राम से लगे नाले के किनारे आबकारी बल द्वारा दबिश की कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही में आबकारी बल मण्डला द्वारा शराब के अवैध विक्रय/निर्माण/संग्रहण करने वालो के अड्डो में दबिश की कार्यवाही की गई। जिसमें ग्राम से लगे नाले के किनारे मदिरा निर्माण करने वाले अड्डो से मदिरा निर्माण में प्रयुक्त महुआ लहान के 148 डिब्बे जप्त किये गए एवं 65 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त की गई जप्त शराब की अनुमानित कीमत 6500/- रुपये है। घटना स्थल से जप्त महुआ लहान के डिब्बो में भरी रखी 1480 किलो महुआ लहान बरामद किए गए। जप्त लहान की अनुमानित कीमत 88,800/-है। जप्त लहान को घटनास्थल पर नष्ट किया गया । आबकारी बल को देखकर आरोपी भाग खड़े हुय। उक्त कार्यवाही में 03 प्रकरण अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर मदिरा के अवैध निर्माण कार्य में संलिप्त आरोपियो के विरुद्ध प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किये गए। उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक शैली सैयाम , सर्वेश नागवंशी, आबकारी मुख्यआरक्षक हरे सिंह उइके,भानु पुसाम, दुर्जन कुलेश, आरक्षक शकुंतला सैयाम, बिहारी साहू, राजेन्द्र खंडेलकर, विजय कमलेश, सत्यपाल मरावी , महेश पटेल उपस्थित रहे।

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