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बाल श्रम निषेध दिवस’’ के अवसर विधिक जागरूकता षिविर का आयोजन

 

’बाल श्रम निषेध दिवस’’ के अवसर विधिक जागरूकता षिविर का आयोजन

निःषुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के बारे में दी गई जानकारी

महासमुंद 12 मई 2024/ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देषानुसार एवं प्लान आफ एक्षन के तहत विषेष दिवस पर किए जाने वाले षिविर एवं कार्यक्रम के तहत आज 12 जून को ’’बाल श्रम निषेध दिवस’’ के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के तत्वधान में विधिक जागरूकता पर अधारित षिविरों का आयोजन किया गया। इसी परिपेक्ष्य में आज बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा पोपट मिक्चर कंपनी न्यूडटरी कल्ब बिरकोनी, मनोरमा इंडस्ट्रीज बिरकोनी में बाल श्रम कानून, नालसा द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
सचिव श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की भयावहता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। लाखों बच्चों को आज भी शिक्षा और सुरक्षित बचपन के अधिकार से वंचित रखा जाता है। वे खतरनाक उद्योगों में काम करने को मजबूर हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है। बाल श्रम अक्सर गरीबी और सामाजिक असमानता से उत्पन्न होता है। बाल श्रम की समस्या का समाधान तभी संभव है, जब गरीबी कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना और बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून लागू करना आवश्यक है। इस दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हर बच्चे को उचित शिक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे, जहां हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पा सके। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यो एवं उनके द्वारा दी जाने वाली विधिक सहायता अथवा सलाह के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

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