यूपी रोडवेज के चालक और कंडक्टर के लिए जरूरी हो गया ये काम , वरना कार्रवाई के लिए रहें तैयार
बस के ड्राइवर व कंडक्टर को हादसे की पहली सूचना देना अनिवार्य किया गया है ऐसा न करने पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी । निगम मुख्यालय को सूचना न मिलने पर संबंधित क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पर कार्रवाई की जाएगी । परिवहन निगम की बस की दुर्घटना सूचना समय पर नहीं दी जाती जबकि इस संबंध में 27 मार्च को एसओपी ( मानक परिचालन कार्य प्रणाली ) भी जारी की जा चुकी है । निगम मुख्यालय को सूचना न मिलने पर संबंधित क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पर कार्रवाई जाएगी । परिवहन निगम की बस की दुर्घटना सूचना समय पर नहीं दी जाती , जबकि इस संबंध में 27 मार्च को एसओपी ( मानक परिचालन कार्य प्रणाली ) भी जारी की जा चुकी है ।