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‘ लोक अदालत ने दिया पीड़ित को भुगतान करने का आदेश

‘ लोक अदालत ने दिया पीड़ित को भुगतान करने का आदेश

 

बिजली विभाग की लापरवाही से मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने विभाग को बतौर क्षतिपूर्ति छह लाख 32 हजार रुपये का भुगतान पीड़ित परिवार को करने के आदेश दिए हैं । लोधा के गांव नीमखेड़ा की पुष्पा देवी ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम ग्रामीण के खिलाफ अर्जी दायर करते कहा कि उसके पति भूरी सिंह की 30 जुलाई 2022 को घर के ऊपर जा रही विद्युत लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई । पुष्पा ने क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया , मगर क्षतिपूर्ति नहीं दी गई । नोटिस पर भी कोई प्रक्रिया नहीं हुई । तब जाकर लोक अदालत की शरण ली गई । स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार , वरिष्ठ सदस्य सत्यदेव उपाध्याय की पीठ ने सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान के निर्देश दिए हैं

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