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जिलाधिकारी के निर्देशन पर जिला खनन अधिकारी द्वारा बालू घाट एंव परिवहन की जांच

जिलाधिकारी के निर्देशन पर जिला खनन अधिकारी द्वारा बालू घाट एंव परिवहन की जांच

जनपद में खनन माफियाओं और खनन कारोबारियों को सीधी चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने कहा कि नियम विरुद्व आवंटित क्षेत्र की सीमा से बाहर खनन कार्य करने एवं नदी के मुख्यधारा में खनन और खनिजों का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी में जुटे माफिया तत्वों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे खनिज जिनका आम आदमी से सीधा जुड़ाव है। इनकी कालाबाजारी करते हुए कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी ना हो व खनिजों के कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए। जन सामान्य को उचित दर पर खनिज उपलब्ध हो और प्रदेश में खनन का व्यवसाय सुगमता पूर्वक हो सके इसके लिए प्रशासन संकल्पित है, उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन के माध्यम से राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है, यह प्रयास आगे भी जारी रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि खनन कार्य से जुड़े सभी हित धारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो, मूल्य नियंत्रण में रहे, नए व्यवसायियों को बाजार में स्थापित एकाधिकार एवं बंधन मुक्त कर समान अवसर उपलब्ध हो सके इस दिशा में सतत् प्रयासों के सकारात्मक परिणाम लगातार प्राप्त हो रहे हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में नियम विरुद्ध परिवहन तथा अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध खनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नियम विरुद्ध खनन/अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जिला खान अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हुए खनन कारोबारियों के यहां छापामार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिला अधिकारी के निर्देश पर जिला खान अधिकारी श्री भूपेंद्र यादव खनन क्षेत्र ग्राम-चेलरा एवं ग्राम मनिकपुरा की जांच हेतु मौके पर पहुंचे ग्राम-चेलरा में स्वीकृत खनन अनुज्ञा की जांच दिनांकः 20.04.2024 को तहसील स्तरीय टास्क-फॉर्स द्वारा की गयी, जिसमें खनन अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत/आंवटित क्षेत्रफल के अन्तर्गत खनन कार्य किया जाता पाया गया तथा अपने खनन पट्टा क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये। जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज)(1) का उल्लंघन होने के कारण नियम-60(4) के अन्तर्गत पांच लाख रूपये की शास्ति की धनराशि अधिरोपित कर वसूल किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। तथा प्रश्नगत क्षेत्र की पुनः जांच दिनांकः 22.04.2024 को की गयी जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति पूर्व के भांती(जांच आख्या दिनांकः 20.04.2024) यथावत पायी गयी।

इसी क्रम में ग्राम-मनिकपुरा में स्वीकृत खनन पट्टा की जांच दिनांकः 22.04.2024 को खनिज विभाग द्वारा की गयी, जिसमें प्रश्नगत क्षेत्र जलमग्न पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत/आंवटित क्षेत्रफल के अन्तर्गत खनन कार्य किया जाता पाया गया तथा अपने खनन पट्टा क्षेत्र में जलस्तर आ जाने के उपरान्त भी खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये तथा मौके पर अपने बाउण्ड्री कॉर्डिनेटस पर सीमास्तम्भ लगे हुए नहीं पाये गये। जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज)(1) एवं नियम-36 का उल्लंघन होने के कारण नियम-60(4) व नियम-60(3) के अन्तर्गत पांच लाख पच्चीस हजार रूपये की शास्ति की धनराशि अधिरोपित कर वसूल किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी मोंठ श्री प्रदीप कुमार, जिला खान अधिकारी श्री भूपेन्द्र यादव, क्षेत्रधिकारी पुलिस मोंठ सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे

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